30 जून तक भरें होल्डिंग टैक्स और पाएं 10% तक की छूट, RMC ने जारी की सूचना |

30 जून तक भरें होल्डिंग टैक्स और पाएं 10% तक की छूट, RMC ने जारी की सूचना |

Ranchi Holding Tax News: अगर आप रांची नगर निगम क्षेत्र के निवासी हैं और होल्डिंग टैक्स में छूट का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपके पास बेहतरीन मौका है। रांची नगर निगम (Ranchi Municipal Corporation) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए होल्डिंग टैक्स में अधिकतम 10% की छूट देने की घोषणा की है। यह छूट तभी मिलेगी जब आप 30 जून 2025 तक टैक्स की पूरी राशि एकमुश्त जमा कर देंगे।


कहां और कैसे करें भुगतान?

रांची नगर निगम ने नागरिकों की सुविधा को देखते हुए टैक्स भुगतान के लिए कई विकल्प उपलब्ध कराए हैं:

  • निगम कार्यालय और डोरंडा अंचल कार्यालय में स्थित जन सुविधा केंद्रों पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक टैक्स जमा किया जा सकता है।
  • ऑनलाइन माध्यम: नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी टैक्स का भुगतान किया जा सकता है।
  • एजेंसी के माध्यम से: करदाताओं को टैक्स संग्रह एजेंसी मेसर्स श्री पब्लिकेशन एंड स्टेशनर्स के प्रतिनिधियों के जरिये भी भुगतान की सुविधा दी गई है।

पुराने बकायेदारों को जारी किए जाएंगे नोटिस

रांची नगर निगम के उप प्रशासक गौतम प्रसाद साहू ने राजस्व शाखा के पदाधिकारियों के साथ हाल ही में बैठक कर निर्देश दिए थे कि सभी बकायेदारों को नोटिस जारी कर टैक्स वसूली की जाए। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के पेंडिंग टैक्स मामलों में भी सख्ती बरती जाएगी।


व्यावसायिक गतिविधियों वाले भवन मालिकों पर होगी कार्रवाई

बैठक के दौरान उप प्रशासक ने यह भी निर्देश दिया कि जो आवासीय भवनों में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित कर रहे हैं, उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाए। सभी वार्ड स्तर पर निगरानी और सर्वेक्षण तेज करने के आदेश दिए गए हैं।


जल्दी करें!
यदि आप इस छूट का लाभ लेना चाहते हैं, तो 30 जून 2025 से पहले होल्डिंग टैक्स का भुगतान जरूर कर दें।


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