Garhwa NEET Exam Alert: परीक्षा केंद्रों के बाहर धारा 163 लागू, 200 मीटर तक सख्त पाबंदी

Garhwa NEET Exam Alert: परीक्षा केंद्रों के बाहर धारा 163 लागू, 200 मीटर तक सख्त पाबंदी

Garhwa में 3 मई को होने वाली NEET परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट है। सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में धारा 163 लागू, जानिए क्या-क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं।

Garhwa जिले में 3 मई को आयोजित होने वाली NEET परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। परीक्षा को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए कई कड़े कदम उठाए गए हैं।

जिला प्रशासन की ओर से सदर अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार ने सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास Section 163 CrPC लागू करने का आदेश जारी किया है। यह प्रतिबंध सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक प्रभावी रहेगा।

तीन परीक्षा केंद्र, 200 मीटर तक प्रतिबंधित क्षेत्र

प्रशासन के अनुसार, सदर अनुमंडल क्षेत्र में कुल तीन परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं—

  • प्लस टू गोविंद उच्च विद्यालय
  • नामधारी कॉलेज
  • केंद्रीय विद्यालय

इन सभी केंद्रों के 200 मीटर के दायरे को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में केवल परीक्षा से जुड़े अभ्यर्थियों और अधिकृत कर्मियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी।

इन गतिविधियों पर पूरी तरह रोक

प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों के आसपास कई गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध लगाया है, जिनमें शामिल हैं—

  • अनावश्यक भीड़ जमा करना या घूमना
  • किसी भी प्रकार का प्रदर्शन या नारेबाजी
  • लाउडस्पीकर या तेज आवाज वाले उपकरणों का उपयोग
  • हथियार, विस्फोटक या प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना

कड़ी सुरक्षा और निगरानी

सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सभी केंद्रों पर दंडाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसके अलावा, किसी भी तरह की गड़बड़ी पर नजर रखने के लिए फ्लाइंग स्क्वॉड भी सक्रिय रहेगा।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा में बाधा डालने, नियमों का उल्लंघन करने या अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


निष्कर्ष:

NEET जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा को लेकर गढ़वा प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। कड़े सुरक्षा इंतजाम और स्पष्ट दिशा-निर्देशों के साथ परीक्षा को पारदर्शी और नकलमुक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

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