रांची: राजधानी रांची में पार्किंग एजेंसियों की मनमानी पर अब लगाम कस दी गई है। रांची नगर निगम (RMC) ने बढ़ती शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मनमाने शुल्क की वसूली और वाहन चालकों से बदसलूकी की घटनाओं को रोकने के लिए निगम ने साफ किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाली एजेंसियों का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।
31 अधिकृत पार्किंग स्थल, लेकिन लगातार मिल रही थीं शिकायतें
रांची नगर निगम ने शहर की प्रमुख सड़कों पर कुल 31 अधिकृत पार्किंग स्थल निर्धारित किए हैं, जिनकी जिम्मेदारी विभिन्न एजेंसियों को सौंपी गई है। इन स्थलों पर वाहनों की श्रेणी और समय के अनुसार शुल्क पहले से तय हैं।
इसके बावजूद लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि एजेंसी कर्मचारी मनमाना शुल्क वसूल रहे हैं और लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं।
अब लागू होंगे ये सख्त नियम:
🔸 यूनीफॉर्म और ID कार्ड अनिवार्य:
सभी एजेंसी कर्मियों को ड्यूटी के दौरान यूनिफॉर्म और पहचान पत्र पहनना अनिवार्य होगा।
🔸 सूचना बोर्ड लगाना जरूरी:
प्रत्येक पार्किंग स्थल पर दो दिनों के भीतर सूचना पट्ट लगाना अनिवार्य किया गया है, जिसमें निम्नलिखित जानकारियां होनी चाहिए:
- पार्किंग स्थल और संवेदक का नाम
- मोबाइल नंबर
- पार्किंग की सीमा (Start–End point)
- वाहन की श्रेणी के अनुसार शुल्क और समय
🔸 फिक्स्ड पार्किंग रेट:
- दोपहिया वाहन: ₹10 प्रति 3 घंटे
- चारपहिया वाहन: ₹30 प्रति 3 घंटे
- पहले 10 मिनट के लिए कोई शुल्क नहीं
🔸 ऑथराइज्ड एरिया से बाहर पार्किंग पर रोक:
कोई भी एजेंसी निर्धारित क्षेत्र से बाहर या सड़क/चौराहों पर वाहन पार्क नहीं करवा सकती।
🔸 पार्किंग स्लिप अनिवार्य:
हर वाहन चालक को शुल्क के बदले पार्किंग स्लिप देना जरूरी होगा, जिसमें दिनांक, समय और शुल्क अंकित होगा।
लाइसेंस रद्द का मिलेगा नोटिस
नगर निगम प्रशासक संदीप सिंह के निर्देश पर यह स्पष्ट किया गया है कि नियमों की अनदेखी करने वाली एजेंसियों का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाएगा।
RMC का यह कदम आम जनता को राहत देने और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।