रांची: झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। वह पिछले सात साल से पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या के मामले में जेल में बंद थे। निचली अदालत और झारखंड हाईकोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद संजीव सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां से उन्हें राहत मिली।
पूर्व डिप्टी मेयर की हत्या का मामला
पुलिस ने संजीव सिंह को धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर और कांग्रेस नेता नीरज सिंह की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था। इस मामले में पुलिस ने संजीव सिंह समेत छह आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। फिलहाल इस केस की सुनवाई अदालत में जारी है।
22 मार्च 2017 को हुआ था हमला
22 मार्च 2017 को धनबाद में नीरज सिंह की SUV पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। हमलावर गाड़ी के बोनट पर चढ़ गए और करीब 100 राउंड गोलियां चलाईं। इसमें से 25 गोलियां नीरज सिंह को लगीं, जबकि उनके अंगरक्षक को 67 गोलियां लगी थीं।
चार लोगों की मौके पर मौत
हमले में नीरज सिंह, उनके निजी अंगरक्षक मुन्ना तिवारी, चालक घलटू और समर्थक अशोक यादव की मौके पर ही मौत हो गई थी। घटना के समय नीरज सिंह अपने तीन साथियों के साथ रघुकुल स्थित घर लौट रहे थे, जब स्टील गेट के पास ब्रेकर पर गाड़ी धीमी होने का फायदा उठाकर अपराधियों ने हमला किया।