देश में आए दिन सड़क दुर्घटनाओं के मामले सामने आते हैं। हादसों को लेकर देश में हर साल लाखो की संख्या में लोग अपनी जान गंवाते हैं। ऐसे में 2 पहिये या 4 पहिये वाहनों पर सवारी करते समय जरूरी है कि सावधानियां बरति जाये। यदि दुर्भाग्यवश आप किसी दुर्घटना की शिकायत पर आते हैं तो अब आपका कैशलेस इलाज होगा। दअरसल सरकार द्वारा ऐसी नीति बनाई गई है जिसमें दुर्घटनाओं से मौत का आकड़ा कम होगा।
क्या प्रोजेक्ट को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चंडीगढ़ और असम में शुरू किया जा चुका है। इस बार केंद्रीय बजट के दौरान भी सड़क दुर्घटना को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमढ़ मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में ये मुद्दा उठाया था। मंत्री नितिन गडकरी ने बताया है कि योजना के तहत पीड़ितों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) के तहत लिस्टेड अस्पतालों में दुर्घटना की तारीख से अधिकतम सात दिन के लिए 1.5 लाख रुपये तक के ट्रॉमा और पॉलीट्रॉमा केयर से जुड़े स्वास्थ्य लाभ पैकेज दिए जाते हैं. उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने ऐसी योजना तैयार की है, जिसे मोटर व्हीकल एक्ट-1988 के सेक्शन 164 बी के तहत गठित मोटर व्हीकल दुर्घटना कोष के तत्वावधान में प्रशासित किया जा रहा है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) के सहयोग से किसी भी कैटेगरी की सड़क पर मोटर व्हीकल के उपयोग से होने वाले सड़क हादसों के पीड़ितों को कैशलेस ट्रीटमेंट देने के लिए योजना तैयार की है.