AJSU सुप्रीमो सुदेश महतो को कोर्ट से झटका, डिसचार्ज पिटीशन खारिज |

AJSU सुप्रीमो सुदेश महतो को कोर्ट से झटका, डिसचार्ज पिटीशन खारिज |

रांची: मुख्यमंत्री आवास घेराव मामले में AJSU सुप्रीमो सुदेश महतो को अदालत से बड़ा झटका लगा है। MP-MLA विशेष अदालत ने उनकी डिसचार्ज पिटीशन खारिज कर दी है। अब इस मामले में 19 मार्च को आरोप गठन पर अगली सुनवाई होगी।

इस प्रकरण में सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी, पूर्व मंत्री रामचरण सहिस, पूर्व विधायक शिव पूजन मेहता, लम्बोदर महतो और प्रदेश प्रवक्ता देवशरण भगत भी आरोपी हैं। इन सभी के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने और नियम विरुद्ध रैली करने समेत कई आरोपों के तहत लालपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज है।

क्या है मामला?

वर्ष 2021 में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने समेत अन्य मांगों को लेकर AJSU पार्टी ने मुख्यमंत्री आवास घेराव कार्यक्रम की योजना बनाई थी। इस दौरान मोरहाबादी मैदान में जुटे पार्टी नेता और कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने रैली को मोरहाबादी में ही रोक दिया था। इस मामले में सभी आरोपियों को पहले ही हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है

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