रांची: हिंदूवादी नेता भैरव सिंह को रांची सिविल कोर्ट से राहत नहीं मिली है। बुधवार को प्रधान न्यायायुक्त की अदालत में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।
सुनवाई के दौरान भैरव सिंह की ओर से अधिवक्ता कीर्ति सिंह ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल को गलत तरीके से मामले में फंसाया गया है और उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। वहीं, मामले के सूचक पक्ष के वकील अमन कुमार राहुल ने अदालत को बताया कि भैरव सिंह के खिलाफ रांची के कई थानों में आपराधिक मामले दर्ज हैं और जिस मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है, उसमें उनकी सीधी भूमिका है।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। इससे पहले, भैरव सिंह की गिरफ्तारी के बाद से ही यह मामला चर्चा में बना हुआ है।