हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद पूर्व DC छवि रंजन ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की

हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद पूर्व DC छवि रंजन ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की

रांची/नई दिल्ली: मनी लॉन्ड्रिंग के चर्चित लैंड स्कैम मामले में आरोपी और रांची के पूर्व उपायुक्त (DC) छवि रंजन ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की है। इससे पहले रांची की PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट उनकी जमानत याचिका खारिज कर चुकी हैं।

6 अगस्त को झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच ने छवि रंजन को बेल देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उन्होंने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

बरियातु जमीन घोटाले से जुड़ा मामला

छवि रंजन जिस मामले में बेल मांग रहे हैं, वह रांची के बड़गाईं अंचल के बरियातु स्थित सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़ा है। आरोप है कि इस जमीन को फर्जी कागजात के आधार पर खरीदा-बेचा गया।

इस केस में छवि रंजन के अलावा कई अन्य आरोपी हैं, जिनमें प्रमुख हैं – कारोबारी विष्णु अग्रवाल, बड़गाईं अंचल के राजस्व उप-निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, कथित फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान, मोहम्मद सद्दाम, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष

गौरतलब है कि इसी मामले में आरोपी अमित अग्रवाल को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है।

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