रांची।
झारखंड हाईकोर्ट ने हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति 2016 मामले में अहम फैसला सुनाया है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सोमवार (1 सितंबर) को आदेश जारी करते हुए इस मामले की जांच के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित की है।
अदालत ने बताया कि यह कमेटी स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 से संबंधित याचिकाओं की जांच करेगी और नियुक्तियों को लेकर आवश्यक अनुशंसा पेश करेगी।
सेवानिवृत्त जज को मिली जिम्मेदारी
हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कुल 258 याचिकाओं पर विचार किया और फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस डॉ. एसएन पाठक की अध्यक्षता में एक सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया।
इस कमेटी को निर्देश दिया गया है कि वह याचिकाकर्ताओं के दावों की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करे। मामले में अधिवक्ता शेखर प्रसाद गुप्ता, चंचल जैन और अमृतांश वत्स समेत कई वकीलों ने पैरवी की।
17,572 पदों पर होनी थी नियुक्ति
गौरतलब है कि यह प्रतियोगिता परीक्षा वर्ष 2016 में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा के माध्यम से 17,572 हाईस्कूल शिक्षकों की नियुक्ति की जानी थी।
लेकिन परीक्षा प्रक्रिया को लेकर विवाद और कई याचिकाएं दायर होने के बाद मामला कोर्ट में पहुंच गया था। अब हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद मामले में नए सिरे से जांच की उम्मीद जगी है।

