दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जेल से बाहर आने के दो दिन बाद 15 सितंबर के दोपहर पार्टी की बैठक में सीएम पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है।उन्होंने कहा मैं दो दिन बाद मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने भावबुक होते हुए कहा जब तक जनता अपना फैसला नहीं सुना देती , में कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। उन्होंने ये भी कहा दिल्ली में चुनाव होने में अभी कई महीने बाकी है । मुझे कानूनी अदालत से न्याय मिला, अब मुझे जनता की अदालत से न्याय मिलेगा। मैं जनता के आदेश के बाद ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठूंगा।
अरविंद केजरीवाल ने जानता से सवाल करते हुए कहा की में जानना चाहता हूं की केजरीवाल निर्दोष है या दोषी? अगर मैने जानता के लिए कुछ किया है तो मुझे वोट दे।
खबरों के अनुसार आम आदमी पार्टी (आप) के किसी सदस्य को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वह लोगों के बीच जाएंगे और उनका समर्थन मांगेंगे। केजरीवाल ने मांग की कि राष्ट्रीय राजधानी में फरवरी में होने वाले चुनाव महाराष्ट्र में होने वाले चुनावों के साथ ही नवंबर में कराए जाएं।
वही इस घोषण के बाद भाजपा के हरीश खुराना ने सवाल करते हुए कहा की 48 घंटे बाद क्यों? उन्हें आज ही इस्तीफा दे देना चाहिए। पहले भी उन्होंने ऐसा किया है। दिल्ली के लोग पूछ रहे हैं, वह सचिवालय नहीं जा सकते, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते? फिर क्या मतलब है?” यह पूछे जाने पर कि क्या भाजपा समय से पहले चुनाव के लिए तैयार है, श्री खुराना ने जवाब दिया, “हम तैयार हैं, चाहे आज हो या कल। हम 25 साल बाद दिल्ली की सत्ता में लौटेंगे।
वही इस घोषण के बाद दिल्ली कांग्रेस ने केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर कहा देर आए दुरुस्त आए।वही इस मौके पर तंज कसते हुए दिल्ली कांग्रेस प्रमुख देवेंद्र यादव ने कहा, “बेहतर होता अगर उन्होंने उस समय इस्तीफा दे दिया होता जब दिल्ली बाढ़ और पीने के पानी की कमी से जूझ रही थी। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली को जल्द ही एक नया मुख्यमंत्री मिलेगा ।
आपको ये भी जानकारी दे दे की दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 13 सितंबर यानी शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत दे दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने ये ज़मानत दिल्ली सरकार की आबकारी नीति से जुड़ी सीबीआई की एफआईआर में दी है।
जिसमे केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दायर की थीं. इसमें एक याचिका ज़मानत ना दिए जाने के ख़िलाफ़ थी. दूसरी याचिका इस केस में सीबीआई की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ दायर की गई थी।
वही कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि केजरीवाल को 10 लाख का जुर्बाना भरना होगा।वही बता दे की मार्च 2024 में केजरीवाल को ईडी की टीम ने गिरफ़्तार किया था.
12 जुलाई को ईडी के मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिल गई थी।मगर इस ज़मानत मिलने से पहले ही जून महीने में सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ़्तार कर लिया था. इस कारण तब केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ सके थे।