झारखंड नगर निकाय चुनाव 2026 में वोटर ID न होने पर भी मतदान किया जा सकेगा। जानें कौन-कौन से 12 पहचान पत्र मान्य होंगे और चुनाव से जुड़ी पूरी जानकारी।
रांची: झारखंड में नगर निकाय चुनाव 2026 की घोषणा हो चुकी है। राज्य के 48 नगर निकाय क्षेत्रों में 23 फरवरी 2026 को मतदान होगा, जबकि मतगणना 27 फरवरी 2026 को कराई जाएगी। इस चुनाव में केवल वही मतदाता वोट डाल सकेंगे, जिनका नाम 1 अक्टूबर 2024 से पहले मतदाता सूची में दर्ज है।
मतदान के दौरान हर मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। जिन मतदाताओं के पास मतदाता पहचान पत्र (EPIC) है, उनकी पहचान इसी के आधार पर की जाएगी। हालांकि, जिनके पास वोटर ID कार्ड नहीं है, वे 12 अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्रों में से किसी एक के जरिए भी मतदान कर सकेंगे।
ये पहचान पत्र होंगे मान्य:
- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र (EPIC)
- निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटोयुक्त मतदाता पर्ची
- पासपोर्ट
- ड्राइविंग लाइसेंस
- राज्य/केंद्र सरकार, सार्वजनिक उपक्रम, स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
- बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक
- आयकर पहचान पत्र (पैन कार्ड)
- आधार कार्ड
- राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR)
- मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) के अंतर्गत जारी फोटोयुक्त जॉब कार्ड
- फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना या स्मार्ट कार्ड
- फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
बैलेट पेपर से होगी वोटिंग
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, नगर निकाय चुनाव में मतदान बैलेट पेपर और मतपेटिका के माध्यम से कराया जाएगा। यह चुनाव गैर-दलीय आधार पर आयोजित किया जाएगा, यानी इसमें राजनीतिक दलों के चुनाव चिह्न का इस्तेमाल नहीं होगा।
4,304 मतदान केंद्र बनाए गए
झारखंड में इस चुनाव के लिए कुल 4,304 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जो 2,129 अलग-अलग भवनों में स्थित हैं। आयोग ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे समय पर मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाएं।

