रांची: चाईबासा में चल रही होम गार्ड की बहाली प्रक्रिया को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में एक महत्वपूर्ण याचिका दाखिल की गई है। यह याचिका झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव राजीव कुमार तिवारी की ओर से दाखिल की गई है।
याचिका में झारखंड गृह रक्षक स्वयंसेवक नियमावली 2014 की कंडिका 4 के नोट 1 और नोट 2 को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह नियमावली न्याय और पारदर्शिता के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है।
इस याचिका में चाईबासा जिला अध्यक्ष चरण चातर, सरायकेला-खरसावां जिला अध्यक्ष प्रकाश पुर्ति, और सरायकेला जिले के तीन उम्मीदवार भी शामिल हैं।
याचिका में जिन अधिकारियों को पक्षकार बनाया गया है, उनमें झारखंड के सभी उपायुक्त, होमगार्ड डीजी, गृह सचिव, चाईबासा के जिला समादेष्टा, और चाईबासा के पुलिस अधीक्षक शामिल हैं।
फिलहाल, हाईकोर्ट द्वारा याचिका की प्रारंभिक सुनवाई की तिथि निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन यह मामला होम गार्ड बहाली प्रक्रिया की वैधता पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है।

