झारखंड सरकार ने टाटा AIG पर लगाया प्रतिदिन 2 लाख रुपये का जुर्माना |

झारखंड सरकार ने टाटा AIG पर लगाया प्रतिदिन 2 लाख रुपये का जुर्माना |

झारखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों के स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा में कथित लापरवाही के आरोप में बीमा कंपनी टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस पर 16 अप्रैल 2025 से प्रतिदिन 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। सरकार के अनुसार, कई कर्मचारियों ने अस्पतालों में इलाज के दौरान कैशलेस सुविधा नहीं मिलने की शिकायत की थी। इस पर स्वास्थ्य विभाग ने कंपनी को नोटिस भेजते हुए पैनल अस्पतालों की कमी को ठीक करने के निर्देश दिए हैं।

स्वास्थ्य बीमा योजना का विवरण

जनवरी 2025 में झारखंड कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना को मंजूरी दी थी। इस योजना के तहत सामान्य बीमारियों के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक और गंभीर बीमारियों के लिए 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज कवरेज प्रदान किया गया है | योजना के अंतर्गत राज्य कर्मचारियों के स्वास्थ्य भत्ते से मासिक 500 रुपये काटे जाएंगे और सेवानिवृत्त कर्मचारी वार्षिक 6,000 रुपये देकर इसमें शामिल हो सकते हैं । अनुमानित तौर पर 1.75 लाख सरकारी कर्मचारी और 2.25 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारी इस योजना का लाभ उठाएंगे । योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार ने टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी को साझेदार के रूप में चुना है ।
कर्मचारियों की शिकायतें

योजना लागू होने के बाद कई सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों ने शिकायत की है कि उनके इलाज के लिए पैनल में शामिल अस्पतालों की संख्या पर्याप्त नहीं है। कुछ क्षेत्रों में तो कर्मचारियों के लिए मान्यता प्राप्त अस्पताल उपलब्ध नहीं हैं, जिसके कारण उन्हें इलाज के लिए नकद भुगतान करना पड़ा। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि टाटा AIG ने कई अस्पतालों को अपनी नेटवर्क सूची से हटाया है, जिससे उन्हें कैशलेस सुविधा नहीं मिल पा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने इन शिकायतों की जांच शुरू कर दी है और कंपनी से जल्द सुधार की उम्मीद जताई है।

सरकार की सख्त कार्रवाई

सरकार ने इन शिकायतों की गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई की है। वित्त और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त आदेश में कहा गया है कि यदि कंपनी निर्धारित समय में सुधार नहीं करती है, तो 16 अप्रैल 2025 से रोजाना 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यह जुर्माना तब तक जारी रहेगा जब तक टाटा AIG पैनल अस्पतालों की सूची को पूरी तरह विस्तृत नहीं करता। इस दौरान सरकार ने बीमा कंपनी को समय-समय पर प्रगति रिपोर्ट देने और अधिकारियों के साथ सहयोग करने के निर्देश दिए हैं।

आगे की प्रक्रिया

सरकार ने बीमा कंपनी को निर्देश दिया है कि वह पैनल में अधिक से अधिक अस्पताल शामिल करे और लाभार्थियों को कैशलेस उपचार उपलब्ध कराने में सुधार करे। वित्त विभाग बीमा कंपनी से अब तक लगाई गई जुर्माने की राशि वसूलने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। स्वास्थ्य विभाग अगले सप्ताह इस मामले पर समीक्षा बैठक भी करेगा। वर्तमान में सरकार ने टाटा AIG से जुर्माना वसूलने और रोक रखी कैशलेस सुविधा बहाल करने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं, साथ ही पैनल अस्पतालों को शीघ्र शामिल कराने के लिए भी कहा है।

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