JPSC सिविल सेवा भर्ती घोटाला: सीबीआई कोर्ट ने 10 आरोपितों की जमानत याचिका खारिज |

JPSC सिविल सेवा भर्ती घोटाला: सीबीआई कोर्ट ने 10 आरोपितों की जमानत याचिका खारिज |

रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की प्रथम सिविल सेवा भर्ती घोटाले से जुड़े आरोपितों को सीबीआई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने गुरुवार को 10 आरोपितों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

इन आरोपितों की याचिका हुई खारिज:

  • हरिवंश पंडित
  • योगेन्द्र प्रसाद
  • प्रवीण रोहित कुजूर
  • विजय कुमार सहित अन्य

आरोपितों ने हाल ही में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने नामंजूर कर दिया। वहीं, अजय सिंह बड़ाईक की याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, जो 28 फरवरी को सुनाया जाएगा।

इसके अलावा, सीमा सिंह और मोहन लाल मरांडी की याचिका पर मार्च के पहले सप्ताह में सुनवाई होगी। इससे पहले, अदालत अरविंद कुमार लाल, लखीराम बास्की, संजय पांडे, अंजना दास और साधना जयपुरिया की याचिकाएं भी खारिज कर चुकी है।

अब तक इस मामले में 32 आरोपितों ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की है, जिनमें से 10 की याचिका खारिज की जा चुकी है। उल्लेखनीय है कि 16 जनवरी को सीबीआई कोर्ट ने मामले में 47 भ्रष्ट अधिकारियों समेत कुल 74 लोगों के खिलाफ संज्ञान लेते हुए समन जारी किया था।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *