रांची: JSSC-CGL परीक्षा पेपर लीक मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने तीन आरोपियों को बड़ी राहत दी है। IRB के जवान रॉबिन कुमार, कविराज उर्फ मोटू और रामनिवास राय को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है।

जानकारी के अनुसार, आरोपियों की ओर से अधिवक्ता अमन कुमार राहुल ने अदालत में पैरवी की। जस्टिस अम्बुज नाथ की अदालत ने सभी तीनों आरोपियों को 20-20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत देने का आदेश पारित किया।
गौरतलब है कि CID ने अपनी पूरक चार्जशीट में पेपर लीक कांड में एजेंट की भूमिका निभाने वाले रामनिवास राय, उनके भतीजे कविराज और रॉबिन कुमार को आरोपी बनाया था। वर्तमान में तीनों आरोपी न्यायिक हिरासत में थे, लेकिन अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद उन्हें राहत मिल गई है।

