पलामू में चतुर्थवर्गीय बहाली पर रोक, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा फैसला |

पलामू में चतुर्थवर्गीय बहाली पर रोक, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा फैसला |

मुख्य खबर:
झारखंड सरकार ने पलामू जिले में चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह निर्णय वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के आग्रह पर लिया, जिन्होंने राज्य में भर्ती प्रक्रिया के लिए नई नियमावली बनाए जाने की मांग की थी।

वित्त मंत्री ने जताई चिंता:
शनिवार को वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मुख्यमंत्री से उनके आवास पर मुलाकात कर इस विषय को उठाया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में फोर्थ ग्रेड की बहाली बिहार सरकार की नियमावली के अनुसार की जा रही है, जिससे झारखंड के स्थानीय युवाओं को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है। मंत्री ने मांग की कि झारखंड को अपनी विशिष्ट नियमावली बनानी चाहिए, जिससे स्थानीय बेरोजगारों को ज्यादा अवसर मिल सकें।

कैबिनेट बैठक में उठा था मुद्दा:
इससे पहले शुक्रवार को कैबिनेट बैठक में भी इस मुद्दे को सामने रखा गया था। शनिवार को मुख्य सचिव से टेलीफोन पर चर्चा के बाद वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री से सीधे मिलकर स्थिति से अवगत कराया और बताया कि फोर्थ ग्रेड ही एकमात्र ऐसा वर्ग है जहां राज्य के युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार दिया जा सकता है।

लिखित परीक्षा हटाने पर उठे सवाल:
वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि पिछली बार बहाली लिखित परीक्षा के आधार पर हुई थी, लेकिन इस बार सिर्फ शैक्षणिक अंकों के आधार पर चयन की योजना है। उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय उम्मीदवारों के साथ न्याय नहीं होगा।

मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश:
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से पलामू में जारी भर्ती प्रक्रिया को रोकने का आदेश दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार नई नीति बनाएगी जिससे प्रत्येक जिले के स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता मिल सके।

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