रांची: मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में हर व्यक्ति को घर उपलब्ध कराने के संकल्प को आगे बढ़ाया है। प्रधानमंत्री आवास योजना पहले से लागू थी और अब प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना भी शुरू कर दी गई है। इस योजना के तहत 2 करोड़ नए घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिससे बेघर लोगों को अपना आशियाना मिल सकेगा।
जानें, कौन नहीं होगा पात्र?
केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, कुछ श्रेणियों के लाभुकों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इनमें शामिल हैं:
- जिनके पास तीनपहिया या चारपहिया वाहन है।
- जिनका कोई भी पारिवारिक सदस्य पहले से किसी सरकारी योजना का लाभ ले रहा है।
- जिनके पास गैर-कृषि उद्यम का पंजीकरण है।
- परिवार का कोई भी सदस्य 15,000 रुपये प्रति माह या उससे अधिक कमाता हो।
- इनकम टैक्स या प्रोफेशनल टैक्स भरने वाले व्यक्ति।
- 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि वाले किसान।
- 5 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि रखने वाले लोग।
झारखंड में किसे नहीं मिलेगा योजना का लाभ?
यह योजना वित्तीय वर्ष 2029-30 तक प्रभावी रहेगी। भारत सरकार ने सभी राज्यों को 2018 में तैयार की गई सूची को अपडेट करने का निर्देश दिया है। इसके तहत, जिनके पास 50,000 रुपये या उससे अधिक की सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) है, वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे। झारखंड में ऐसे कार्ड धारकों की संख्या 50,000 से अधिक है, जिससे उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा।

सरकार का उद्देश्य जरूरतमंदों तक योजना का लाभ पहुंचाना है, इसलिए पात्रता मानकों का ध्यान रखना जरूरी है।