रांची: राजधानी में अब सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीते पकड़े जाने पर भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। प्रशासन ने इस पर सख्ती बरतने का फैसला लिया है, जिसके तहत दोषियों से 5,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा।
नए निर्देशों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते हुए पकड़ा जाता है, तो:
- पहली बार उल्लंघन पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।
- दूसरी बार पकड़े जाने पर जुर्माना बढ़कर 20,000 रुपये हो जाएगा।
- तीसरी बार या लगातार उल्लंघन करने पर यह जुर्माना 1 लाख रुपये तक पहुंच सकता है।
वाहन भी होगा जब्त
पुलिस को यह अधिकार दिया गया है कि वह शराब पीने के दौरान उपयोग किए गए वाहन को जब्त कर सकती है। यह नियम सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होगा।
पुलिस का कहना है कि यह अभियान सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चलाया जा रहा है। किसी को भी नियम तोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी, और कार्रवाई में किसी तरह की ढील नहीं बरती जाएगी।