रांची: सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर लगेगा ₹1000 का जुर्माना, थूकना भी अब अपराध के दायरे में |

रांची: सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर लगेगा ₹1000 का जुर्माना, थूकना भी अब अपराध के दायरे में |

झारखंड में सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू सेवन और गंदगी फैलाने पर सख्त कार्रवाई की तैयारी हो चुकी है। राज्य सरकार ने ‘झारखंड तंबाकू संशोधन विधेयक 2021’ को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अब सिगरेट पीना और थूकना जैसे सार्वजनिक कृत्य पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। यह कदम जनस्वास्थ्य और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।

जानिए क्या हैं नए नियम:

🔴 सार्वजनिक जगहों पर सिगरेट पीने पर अब लगेगा ₹1000 का जुर्माना
पहले यह जुर्माना ₹200 था, जिसे बढ़ाकर अब ₹1000 कर दिया गया है। नियम का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।

🔴 थूकना अब दंडनीय अपराध
खुले में थूकने की आदत पर भी अब लगाम लगेगी। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों को भी जुर्माने का सामना करना पड़ेगा।

🔴 नाबालिगों को तंबाकू बेचना गैरकानूनी
21 साल से कम उम्र के युवाओं को किसी भी प्रकार का तंबाकू उत्पाद बेचना अब अपराध की श्रेणी में आएगा।

🔴 हुक्का बार पर पूरी तरह प्रतिबंध
सरकार ने राज्यभर में हुक्का बार के संचालन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। नियम का उल्लंघन करने पर ₹1 लाख तक का जुर्माना या जेल की सजा हो सकती है।


स्वास्थ्य विभाग ने साफ किया है कि इन नियमों का मकसद राज्य में स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देना और युवाओं को नशे की लत से बचाना है।

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