सरयू राय को राहत: कल्याण विभाग के मामले में मिली अग्रिम जमानत |

सरयू राय को राहत: कल्याण विभाग के मामले में मिली अग्रिम जमानत |

रांची: जदयू विधायक और पूर्व मंत्री सरयू राय को रांची सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग से जुड़े एक मामले में अग्रिम जमानत दे दी है।

पिछले सप्ताह अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को कोर्ट ने उन्हें 10-10 हजार रुपये के दो निजी मुचलकों पर जमानत दी।

क्या है मामला?

स्वास्थ्य विभाग के अवर सचिव विजय वर्मा ने 2 मई 2022 को डोरंडा थाना में प्राथमिकी (कांड संख्या 105/22) दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, सरयू राय पर विभागीय संचिका के अंदरूनी पन्नों की चोरी करने का आरोप था।

इस मामले की जांच के दौरान अनुसंधान पदाधिकारी (IO) ने 22 अगस्त को आरोपों को सही मानते हुए चार्जशीट दाखिल की थी।

सरयू राय के वकीलों की दलील

सरयू राय की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय और रणविजय कुमार ने कोर्ट में बहस की, जिसके बाद उन्हें अग्रिम जमानत मिल गई।

subscriber

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *