Ranchi News: झारखंड हाईकोर्ट में सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले की CBI जांच के लिए दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। अदालत ने प्रार्थी की ओर से दायर इंटरवेंशन एप्लीकेशन (IA) को स्वीकार कर लिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई दशहरा की छुट्टियों के बाद होगी।
जानकारी के मुताबिक, यह मामला न्यायमूर्ति अंबुज नाथ की अदालत में सुना गया। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता कुमार हर्ष ने बहस की और निष्पक्ष जांच की मांग की।
पत्नी और मां ने दायर की थी याचिका
सूर्या हांसदा की पत्नी सुशीला मुर्मू और मां नीलमुनी मुर्मू ने इस एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट दायर की थी। याचिका में राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव, DGP, गोड्डा व देवघर एसपी समेत कई अधिकारियों को पक्षकार बनाया गया है।
गोड्डा में मुठभेड़ में मारा गया था सूर्या
गौरतलब है कि 11 अगस्त को गोड्डा के बोआरीजोर थाना क्षेत्र के ललमटिया धमनी पहाड़ में पुलिस मुठभेड़ के दौरान सूर्या हांसदा की मौत हो गई थी। याचिकाकर्ता का आरोप है कि सूर्या को घटना से एक दिन पहले यानी 10 अगस्त को देवघर जिले के मोहनपुर थाना क्षेत्र के नावाडीह गांव से गिरफ्तार किया गया था।
बताते चलें कि सूर्या हांसदा पर साहिबगंज के मिर्जा चौकी थाना और गोड्डा के ललमटिया थाना में कई गंभीर आपराधिक मामलों में एफआईआर दर्ज की गई थी।

