रांची, झारखंड:
देश की राष्ट्रपति के प्रस्तावित रांची दौरे के मद्देनजर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। इसी क्रम में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से लेकर हिनू चौक, बिरसा चौक, अरगोड़ा चौक और राजभवन तक के 200 मीटर के दायरे को नो-फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है।
यह आदेश विशेष रूप से ड्रोन, पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बैलून और अन्य उड़ने वाली वस्तुओं के संचालन पर रोक लगाने के लिए जारी किया गया है। सुरक्षा कारणों से इस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति या संस्था किसी भी प्रकार की उड़ान गतिविधि नहीं कर सकेगी।
कब से लागू रहेगा आदेश?
यह सुरक्षा व्यवस्था 31 जुलाई सुबह 6 बजे से लेकर 1 अगस्त रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगी। प्रशासन ने यह कदम राष्ट्रपति के दौरे के दौरान किसी भी संभावित खतरे को रोकने के उद्देश्य से उठाया है।
कानूनी आधार:
इस आदेश को अनुमंडल दंडाधिकारी (सदर), रांची द्वारा BNSS की धारा 163 के अंतर्गत पारित किया गया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करें और सहयोग करें।