रांची (Jharkhand News): हिंदूवादी नेता भैरव सिंह को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। गुरुवार को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अंबुज नाथ की अदालत ने उन्हें सशर्त जमानत (conditional bail) प्रदान कर दी।
अदालत ने आदेश दिया है कि भैरव सिंह को ₹20,000-₹20,000 रुपये के दो निजी मुचलके भरने होंगे। इसके बाद उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो जाएगा।
किस मामले में मिली जमानत?
यह मामला रांची के चुटिया थाना क्षेत्र का है, जहां कुछ महीने पहले पार्किंग विवाद के दौरान तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई थी। इस दौरान पुलिस ने भैरव सिंह को गिरफ्तार किया था।
इस मामले को लेकर चुटिया थाना कांड संख्या 125/2025 दर्ज की गई थी।
पहले निचली अदालत ने खारिज की थी बेल याचिका
भैरव सिंह ने पहले रांची सिविल कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई थी, लेकिन अदालत ने 13 अगस्त को उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में अपील की थी।
राजनीतिक द्वेष से प्रेरित मामला बताया गया
सुनवाई के दौरान भैरव सिंह की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने पक्ष रखा। उन्होंने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल को झूठे आरोपों में फंसाया गया है और यह पूरा मामला राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है।
मुख्य बातें एक नजर में:
- मामला: पार्किंग विवाद (चुटिया थाना, रांची)
- कांड संख्या: 125/2025
- गिरफ्तारी: कुछ महीने पहले हुई थी
- निचली अदालत ने पहले जमानत खारिज की थी
- हाईकोर्ट ने दी सशर्त जमानत
- दो निजी मुचलके भरने होंगे ₹20,000-₹20,000 के

