रांची: मनी लॉन्ड्रिंग और आयरन ओर माइंस घोटाले के आरोपी उषा मार्टिन ग्रुप के एमडी राजीव झंवर ने बुधवार को रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने उन्हें पासपोर्ट जमा करने और 50-50 हजार रुपये के दो निजी मुचलके भरने की शर्त पर जमानत दे दी है।

हाईकोर्ट ने खारिज की थी याचिका
सरेंडर से पहले राजीव झंवर ने ट्रायल कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद उन्हें कोर्ट में सरेंडर करना पड़ा।
190 करोड़ रुपये के घोटाले में चार्जशीट दाखिल
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई ने उषा मार्टिन ग्रुप के खिलाफ 190 करोड़ रुपये के आयरन ओर घोटाले से जुड़े मामले में चार्जशीट दायर की है। शुरुआत में सीबीआई ने इस मामले में केस दर्ज किया था, लेकिन बाद में ईडी ने 2 अक्टूबर 2021 को इस केस को टेकओवर कर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया।
क्या है पूरा मामला?
यह घोटाला झारखंड के घाटकुरी माइंस में लीज से अधिक आयरन ओर खनन से जुड़ा है। आरोप है कि उषा मार्टिन ग्रुप और उसके अधिकारियों ने नियमों का उल्लंघन कर अवैध रूप से आयरन ओर का खनन किया। इस मामले में उषा मार्टिन के जीएम प्रमोद कुमार फतेपुरिया समेत कई अन्य अधिकारी भी आरोपी हैं।
अगली सुनवाई पर कड़ी निगरानी
इस मामले में जांच एजेंसियां आगे की कानूनी प्रक्रिया पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। यदि राजीव झंवर दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।
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