रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव कराने में हो रही देरी पर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग की सचिव वंदना दादेल और विभाग के अन्य अधिकारी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी कर दिया है।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सभी अधिकारी तीन सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करें। मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे होगी और इस दौरान सभी अधिकारियों की अदालत में व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है।
अदालत ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि राज्य सरकार लोकतंत्र का गला घोंट रही है और चुनाव प्रक्रिया को जानबूझकर टाल रही है। कोर्ट ने याद दिलाया कि मुख्य सचिव ने 13 जनवरी 2025 को आश्वासन दिया था कि चार महीने के भीतर चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन अब तक कोई प्रगति नहीं हुई।
इसके अलावा 18 जुलाई और 2 सितंबर की सुनवाई में भी सरकार ने केवल समय मांगा, लेकिन चुनाव की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अदालत ने सरकार के इस रवैये को गंभीरता से लेते हुए कड़ा रुख अपनाया है।

